पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे डाउनलोड करें और भरें

Form 15G Download

पीएफ निकासी करते समय टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) से बचने के लिए फॉर्म 15जी का उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय टैक्स की सीमा से कम होती है।

आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 15जी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पैन नंबर, और पता भरना होगा। फॉर्म में यह घोषणा करनी होगी कि आपकी कुल आय टैक्स की सीमा से कम है।

फॉर्म 15जी क्या है?

फॉर्म 15जी एक घोषणापत्र है जिसका इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति अपनी टैक्सेबल आय पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) न कटवाने के लिए करते हैं। अगर आपकी सालाना आय टैक्स की छूट सीमा से कम है तो आप फॉर्म 15जी जमा करके अपनी बैंक या अन्य जगहों से मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस लगने से रोक सकते हैं।

यह भी पढ़ें:TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और इसके महत्व

फॉर्म 15जी की महत्वपूर्ण विशेषताएं

फॉर्म 15जी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसका उपयोग निम्नलिखित तरीके से टैक्स बचत के लिए किया जाता है:

  • टैक्स बचत: फॉर्म 15जी जमा करने पर आपकी ब्याज आय पर टैक्स नहीं कटता है, बशर्ते आपकी सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से कम हो।
  • आयु सीमा: इस फॉर्म का उपयोग केवल 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं।
  • आय प्रमाण: फॉर्म 15जी जमा करने के लिए आपको अपनी आय का प्रमाण देना होगा।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन: आप फॉर्म 15जी को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं।
  • महत्वपूर्ण दस्तावेज़: फॉर्म 15जी को सही तरीके से भरना और जमा करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है।

क्या पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य है?

जब आप अपना पीएफ निकालते हैं, तो कई बार आपसे फॉर्म 15जी भरने के लिए कहा जाता है। आइए जानते हैं कि फॉर्म 15जी के क्या लाभ हैं:

  • टीडीएस से बचने के लिए: अगर आपकी सालाना आय कम है और आप टैक्स नहीं देते हैं तो फॉर्म 15जी भरकर आप अपने पीएफ पर लगने वाले टीडीएस से बच सकते हैं।
  • आय प्रमाण: यह फॉर्म आपके आयकर विभाग को यह बताता है कि आपकी आय कम है और आपको टैक्स नहीं देना है।
  • सरल प्रक्रिया: फॉर्म 15जी भरना बहुत आसान है और इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं।
  • पैसे की बचत: अगर आप टीडीएस नहीं देते हैं तो आपके पास थोड़े से अतिरिक्त पैसे बच जाएंगे।

पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे डाउनलोड करें?

फॉर्म 15जी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) निकालते समय काम आता है। यह दस्तावेज़ इस बात का प्रमाण देता है कि आपकी वार्षिक आय इनकम टैक्स की सीमा से कम है। इसलिए, जब आप अपना पीएफ निकालते हैं तो आपको उसपर टीडीएस नहीं देना पड़ता।

फॉर्म 15जी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, आपको इसे ध्यान से भरना होगा और अपने पीएफ निकासी आवेदन के साथ जमा करना होगा।

क्या हम पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं?

हाँ, आप पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। आइए जानते हैं कि आप कैसे पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं:

  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अपने यूएएन से लॉग इन करें: अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
  • क्लेम सेक्शन में जाएँ: क्लेम सेक्शन में जाकर फॉर्म 19 (पीएफ विथ्ड्रॉल) का चयन करें।
  • फॉर्म 15जी अपलोड करें: आपको यहाँ फॉर्म 15जी को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • अन्य जानकारी भरें: बाकी ज़रूरी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स आदि भरें और सबमिट कर दें।

पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरें?

पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी भरना ज़रूरी है अगर आपकी सालाना आय कम है और आप टीडीएस नहीं देना चाहते हैं। इस फॉर्म को सही तरीके से भरना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरे:

  • फॉर्म 15जी का पहला हिस्सा (भाग 1) खुद भरें: इसमें अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और वह राशि लिखें जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं।
  • घोषणा करें: आपको यह घोषणा करनी होगी कि आपकी दी गई जानकारी सही है और आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है।
  • फॉर्म का दूसरा हिस्सा (भाग 2) नियोक्ता भरेगा: इसमें आपकी कंपनी या नियोक्ता आपकी जानकारी भरेंगे।
  • फॉर्म जमा करें: फॉर्म भरने के बाद इसे अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या ईपीएफओ ऑफिस में जमा करें।
  • ऑनलाइन जमा करने का विकल्प: आप फॉर्म 15जी को ईपीएफओ की वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और क्लेम सेक्शन में जाना होगा।
  • सही जानकारी भरें: फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि आप सही जानकारी भरें
  • ज़रूरी दस्तावेज़ रखें: फॉर्म जमा करते समय अपने पैन कार्ड और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ साथ रखें।
  • समय सीमा का ध्यान रखें: फॉर्म 15जी को समय पर जमा करना ज़रूरी है। देरी से जमा करने पर आपको परेशानी हो सकती है।

क्या रु 50,000 से कम की पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य है?

ज़रूरी नहीं है कि रु 50,000 से कम की पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य हो। यह पूरी तरह से आपकी सालाना आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15जी भरकर पीएफ निकासी पर लगने वाले टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आय टैक्स की सीमा से अधिक है, तो आपको फॉर्म 15जी भरने की ज़रुरत नहीं है।

यह भी पढ़ें: बिना डॉक्यूमेंट के 1 घंटे में इंस्टेंट लोन का अप्रूवल कैसे ले?

अगर पीएफ से पैसा निकालना मुश्किल हो, तो पर्सनल लोन से जरूरतें पूरी करें

अगर पीएफ से पैसा निकालना संभव नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनल लोन एक प्रभावी विकल्प साबित हो सकता है। पर्सनल लोन से आपको तुरंत फंड प्राप्त होता है, जिससे आप अपनी आर्थिक जरूरतों को बिना देरी पूरा कर सकते हैं। यह बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे आसानी से मिल सकता है और इसकी प्रक्रिया भी तेज होती है। साथ ही, पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक बजट योजना प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा, आपकी रिटायरमेंट सेविंग भी सुरक्षित रहती है, जिससे भविष्य में आपको वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है।

फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच के बीच अंतर

फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच दोनों ही टैक्स से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ निम्नलिखित अंतर हैं:

विवरणफॉर्म 15जीफॉर्म 15एच
उम्र60 साल से कम60 साल या उससे अधिक
उद्देश्यटैक्स की सीमा से कम आय होने पर टीडीएस से बचने के लिएटैक्स की सीमा से कम आय होने पर टीडीएस से बचने के लिए (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
उपयोगकर्तासभी व्यक्तियों के लिएवरिष्ठ नागरिकों के लिए
आवश्यकताएँआय का विवरण, पैन कार्ड, अन्य जानकारीआय का विवरण, पैन कार्ड, आयु प्रमाण

निष्कर्ष

पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी डाउनलोड करना और भरना काफी आसान है। आप इसे ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पैन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें। ध्यान रखें कि आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम होनी चाहिए। एक बार फॉर्म भरने के बाद, इसे अपनी कंपनी के एचआर विभाग या ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर दें। फॉर्म 15जी जमा करने से आपको पीएफ निकासी पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा।

अक्सर पूछें जाने वाले प्रश्न

फॉर्म 15जी कब भरना चाहिए?

जब आप पीएफ से पैसे निकाल रहे हों और आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम हो, तब आपको फॉर्म 15जी भरना चाहिए।

फॉर्म 15जी जमा करने के बाद क्या होता है?

फॉर्म 15जी जमा करने के बाद आपकी पीएफ निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाता है।

फॉर्म 15जी के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

फॉर्म 15जी भरने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और अन्य ज़रूरी जानकारी की आवश्यकता होगी।

फॉर्म 15जी की मान्यता की समय सीमा क्या है?

फॉर्म 15जी की वैधता आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है।

फॉर्म 15जी का प्रारूप क्या है?

फॉर्म 15जी का प्रारूप आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

अस्वीकरण:

इस ब्लॉग पोस्ट में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सामग्री लेखन के समय उपलब्ध शोध और राय पर आधारित है। हालाँकि हम सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, हम संपूर्ण या निश्चित होने का दावा नहीं करते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निर्णय लेने से पहले यहां उल्लिखित किसी भी विवरण, जैसे विशिष्टताओं, सुविधाओं और उपलब्धता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें। हीरो फिनकॉर्प इस ब्लॉग के प्रकाशन के बाद होने वाली किसी भी विसंगति, अशुद्धि या परिवर्तन की ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। यहाँ प्रस्तुत जानकारी पर भरोसा करने का विकल्प पाठक के विवेक पर है, और हम विशेष रुप से प्रदर्शित उत्पादों के बारे में नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों और विशेषज्ञों से परामर्श करने की सलाह देते हैं।

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Written by  Manya Ghosh

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