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पीएफ निकासी करते समय टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) से बचने के लिए फॉर्म 15जी का उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय टैक्स की सीमा से कम होती है।
आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 15जी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पैन नंबर, और पता भरना होगा। फॉर्म में यह घोषणा करनी होगी कि आपकी कुल आय टैक्स की सीमा से कम है।
फॉर्म 15जी एक घोषणापत्र है जिसका इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति अपनी टैक्सेबल आय पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) न कटवाने के लिए करते हैं। अगर आपकी सालाना आय टैक्स की छूट सीमा से कम है तो आप फॉर्म 15जी जमा करके अपनी बैंक या अन्य जगहों से मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस लगने से रोक सकते हैं।
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फॉर्म 15जी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसका उपयोग निम्नलिखित तरीके से टैक्स बचत के लिए किया जाता है:
जब आप अपना पीएफ निकालते हैं, तो कई बार आपसे फॉर्म 15जी भरने के लिए कहा जाता है। आइए जानते हैं कि फॉर्म 15जी के क्या लाभ हैं:
फॉर्म 15जी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) निकालते समय काम आता है। यह दस्तावेज़ इस बात का प्रमाण देता है कि आपकी वार्षिक आय इनकम टैक्स की सीमा से कम है। इसलिए, जब आप अपना पीएफ निकालते हैं तो आपको उसपर टीडीएस नहीं देना पड़ता।
फॉर्म 15जी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, आपको इसे ध्यान से भरना होगा और अपने पीएफ निकासी आवेदन के साथ जमा करना होगा।
हाँ, आप पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। आइए जानते हैं कि आप कैसे पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं:
पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी भरना ज़रूरी है अगर आपकी सालाना आय कम है और आप टीडीएस नहीं देना चाहते हैं। इस फॉर्म को सही तरीके से भरना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरे:
ज़रूरी नहीं है कि रु 50,000 से कम की पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य हो। यह पूरी तरह से आपकी सालाना आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15जी भरकर पीएफ निकासी पर लगने वाले टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आय टैक्स की सीमा से अधिक है, तो आपको फॉर्म 15जी भरने की ज़रुरत नहीं है।
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अगर पीएफ से पैसा निकालना संभव नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनल लोन एक प्रभावी विकल्प साबित हो सकता है। पर्सनल लोन से आपको तुरंत फंड प्राप्त होता है, जिससे आप अपनी आर्थिक जरूरतों को बिना देरी पूरा कर सकते हैं। यह बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे आसानी से मिल सकता है और इसकी प्रक्रिया भी तेज होती है। साथ ही, पर्सनल लोन की ईएमआई का भुगतान आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक बजट योजना प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा, आपकी रिटायरमेंट सेविंग भी सुरक्षित रहती है, जिससे भविष्य में आपको वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है।
फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच दोनों ही टैक्स से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ निम्नलिखित अंतर हैं:
विवरण | फॉर्म 15जी | फॉर्म 15एच |
---|---|---|
उम्र | 60 साल से कम | 60 साल या उससे अधिक |
उद्देश्य | टैक्स की सीमा से कम आय होने पर टीडीएस से बचने के लिए | टैक्स की सीमा से कम आय होने पर टीडीएस से बचने के लिए (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) |
उपयोगकर्ता | सभी व्यक्तियों के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
आवश्यकताएँ | आय का विवरण, पैन कार्ड, अन्य जानकारी | आय का विवरण, पैन कार्ड, आयु प्रमाण |
पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी डाउनलोड करना और भरना काफी आसान है। आप इसे ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पैन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें। ध्यान रखें कि आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम होनी चाहिए। एक बार फॉर्म भरने के बाद, इसे अपनी कंपनी के एचआर विभाग या ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर दें। फॉर्म 15जी जमा करने से आपको पीएफ निकासी पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा।
जब आप पीएफ से पैसे निकाल रहे हों और आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा से कम हो, तब आपको फॉर्म 15जी भरना चाहिए।
फॉर्म 15जी जमा करने के बाद आपकी पीएफ निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाता है।
फॉर्म 15जी भरने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और अन्य ज़रूरी जानकारी की आवश्यकता होगी।
फॉर्म 15जी की वैधता आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है।
फॉर्म 15जी का प्रारूप आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
अस्वीकरण:
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